कहां जा रहे हो श्यामू और क्यों इतना परेशान लग रहे हो? कोई बात है क्या?
अरे क्या बताऊं भैया मैं छत्तीसगढ़ निवास प्रमाणपत्र बनवाना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं ऑनलाइन की दुकान पर नही जाना चाहता हूँ। मैं इस प्रमाण पत्र को घर बैठे बैठे ही बनवाना चाहता हूँ. इसलिए थोड़ा सा परेशान हूं।
अरे श्यामू इसमें परेशान होने की क्या बात है चलो मैं तुमको बताता हूं ना कि तुम किस तरीके से Chhattisgarh Domicile Certificate Online Apply घर बैठे बैठे कर सकते हो।
अरे भैया क्या आपको इसके बारे में पता है ? हां श्यामू बहुत अच्छे से मुझे इसके बारे में पता है. और मैं तुमको भी बताने वाला हूं। आप सभी लोग भी इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। आइये छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र बनवाने से पहले हमें इसके बारे में बहुत सी जरूरी बातें है जिसे जान लेना चाहिए।
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र क्या है ?
जी हां हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के बारे में श्यामू निवास प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति का बहुत ही जरूरी दस्तावेज़ के रूप में काम आता है। जिसे बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र की जरूरत हमें बहुत से कामों में पड़ती ही रहती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ऑनलाइन आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए सीजी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को लांच किया है. अब राज्य के हर नागरिक ज़रूरी डाक्यूमेंट्स (आय, मूल निवास, जाति, मृत्यु प्रमाण पत्र) बनवाने के लिए किसी सरकारी कार्यालय या तहसील में जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी, इसे घर बैठे ही अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से बनवा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र हाईलाइट
आर्टिकल नाम | छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं |
उदेश्य | छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र बनाना |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के मूल निवासी |
लाभ | अपने राज्य सरकार के द्वारा निवास के प्रमाण को प्राप्त करना |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | edistrict.cgstate.gov.in |
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु क्या पात्रताएँ है ?
- छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदक कर्ता छत्तीसगढ़ का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक कर्ता छत्तीसगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्थान से कम से कम 3 साल तक शिक्षा हासिल किया हो.
- आवेदक कर्ता का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ हो और पूर्वज राज्य के निवासी होना चाहिए.
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज ?
अच्छा भैया छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इसमें कुछ दस्तावेज की भी जरूरत पड़ेगी, मुझे तो पता भी नही है, तो अरे श्यामू इसमें तुम क्यों परेशान हो रहे हो। मैं हूँ ना आओ बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेगा। तो श्यामू नीचे दिये गए निम्नलिखित दस्तावेज होने तुम्हारे पास जरूरी है-
- आधार कार्ड
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- परिवार का राशन कार्ड
- टैक्स रसीद आरएमसी द्वारा जारी
- शपथ पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं ? (Chhattisgarh Domicile Certificate Online Apply)
- श्यामू अगर तुम छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनाना चाहते हो, तो तुमको बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नही है. हमारे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो-
- श्यामू सबसे पहले तुमको छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है।
- अब श्यामू तुम्हारे सामने होम पेज खुल कर आ जायेगा जिसमे तुमको नीचे की ओर आना है, अब यहां पर Login का तीन विकल्प देखने को मिलेगा जैसे –LSK login, Government login, Citizen login, लेकिन तुमको Citizen login पर क्लिक करना है, जैसे नीचे चित्र में दर्शाया गया है।
- अब तुम्हारे सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमे एक लॉगिन आईडी मांगेगा तो लॉगिन आईडी बनाने के लिए तुमको Click Here For New Registration के विकल्प पर क्लिक करना है जैसे की नेचे चित्र में दर्शाया गया है।
- उसके बाद Citizen Registration खुलकर आ जायेगा जिसमे यूजर नाम तथा पासवर्ड, जिला, मोबाईल नम्बर, पूछी गई सभी जानकारी को सही सही भर देना है और Save के विकल्प पर क्लिक कर देना है. जैसे निचे चित्र में दर्शाया गया है।
- अब श्यामू Save के विकल्प पर क्लिक करते ही तुम्हारा छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन हो जायेगा।
- उसके बाद तुमको लॉगिन करना होगा जिसमे तुम्हे यूजर नाम तथा पासवर्ड डालना है जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो यूजर नाम तथा पासवर्ड डाले होंगे वही पासवर्ड डालकर login कर लेना है, जैसे नीचे चित्र में दर्शाया गया है।
- अब श्यामू लॉगिन करते ही एक नया पेज खुलकर आ जायेगा, जिसमे तुमको मेरी सेवाएं में तुम्हे मूल निवास प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक कर देना है जैसे की निचे चित्र में दर्शाया गया है।
- इतना करने के बाद तुम्हारे सामने CG Niwas Praman Patra का फॉर्म खुलकर आ जायेगा जैसे निचे के चित्र में दर्शाया गया है।
- अब श्यामू तुमको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारीयों को सही सही भर देना है और Scroll Down करना है और सबसे निचे आपको Next के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इतना करने के बाद तुम्हारे सामने एक नया पेज खुलकर आ जायेगा जिसमे अपना नाम, पता, मोबाईल नम्बर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, आदि को भरना है और Submit पर क्लिक कर देना है।
- अब तुम्हारे सामने एक पेज खुलकर आ जायेगा, जिसमे मांगी गयी सभी दस्तावेजों को अपलोड करना है और Save & PREVIEW पर क्लिक कर देना है।
- अब श्यामू इतना करने के बाद तुम्हारा Domicile Certificate online Apply हो जायेगा और तुमको एक Reference Number मिलेगा जिसके माध्यम से तुम CG Domicile Certificate ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हो।
सारांश
आज हमने इस आर्टिकल में छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं, इसके बारे में जानकारी दी है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे इस पेज को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें. और ऐसे ही खबरों को जानने के लिए हमारे साथ इस आर्टिकल से जुड़े रहे ताकि आपके काम की कोई भी खबर आप से ना छूट पाए।
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र प्रश्न उत्तर (FAQ)
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र कितने दिनों में बन जाता है?
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र 15 दिनों के अन्दर में बन जाता है।
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करें?
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन स्टेटस देखने के लिए आपको छत्तीसगढ़ के ई-डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल के ऑफिसियल वेबसाइट https://edistrict.cgstate.gov.in/ पर जाकर बहुत ही आसानी से ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते है.
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र फॉर्म कैसे भरा जाता है?
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी एक-एक कर भरे. ताकि गलती होने की संभावना कम हो. सबसे जरुरी डाक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद उसपर हस्ताक्षर जरूर करें।
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए कितना शुल्क लगता है?
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुल्क 30/- रुपये है।
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है?
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।
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