उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं । UP Varasat Praman Patra Online Apply

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किधर जा रहे हो रामू और क्यों इतना परेशान लग रहे हैं? कोई बात है क्या?

हाँ भैया क्या बताऊँ मैं यूपी वरासत प्रमाण पत्र बनवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नही आ रहा है कि कैसे बनवाऊं और आसपास मुझे कोई दुकानें भी नही मिल रही है।

अरे रामू इसमें परेशान होने की क्या बात है, इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो। आओ मैं तुमको सिखाता हूँ कि तुम किस तरीके से उत्तर प्रदेश वरासत प्रमाण पत्र को बनवा सकते हो, वो भी अपने घर बैठे बैठे फोन या लैपटॉप के माध्यम से कर बना सकते हो।

अच्छा भैया क्या ऐसा संभव है, अरे क्यों नहीं रामू मैं बताने जा रहा हूँ ना तुम बिल्कुल भी ना परेशान हो, और हमारे सभी भाइयों आप लोग भी परेशान ना होइए। हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि आप लोग कैसे यूपी वरासत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

UP Varasat Praman Patra Online Apply

Table of Contents

उत्तर प्रदेश वरासत प्रमाण पत्र क्या है ? What is UP Varasat Praman Patra

तो रामू सबसे पहले वरासत प्रमाण पत्र के बारे में कुछ जरूरी बातें है जिसे जान लेना चाहिए, जी हां हम बात कर रहे हैं वरासत प्रमाण पत्र के बारे में यह प्रमाण पत्र ऐसा पत्र होता है, रामू जब कोई शख्स की मृत्यु ऐसी स्थिति में हो जाती है, जब वह अपनी संपत्ति की वसीयत नहीं किया हो, और उसके पुत्र या पत्नी को जो सर्टिफिकेट मालिकाना हक दिलाने का दस्तावेज हो उसे वसीयत प्रमाण पत्र कहते हैं।

और आप उसके उत्तराधिकारी हैं, यदि आपको संपत्ति 5000 रूपए है तो वसीयत प्रमाण पत्र डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जा सकता है, और रामू अगर संपत्ति इससे अधिक है तो आपको सिविल कोर्ट जाना होगा।

जैसा कि सोनू तुमको बता दूं कि केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा e-District जैसे कई ऐसे बहुत से पोर्टल विकसित किए गए हैं, जो की नागरिकों के लिए किसी न किसी तरह से मदद प्रदान कर रहे हैं और लोग भी सारे काम ऑनलाइन पोर्टल के जरिये से ही कर ले रहे हैं, इससे लोगों का काम भी कम समय में ही हो जा रहा है।

अगर तुम भी UP Varasat Praman Patra बनवाना चाहते हैं. तो आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आज हम इस लेख में इसी के बारे में ही बताने वाले हैं. की तुम उत्तर प्रदेश वरासत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हो और इससे जुड़ी सभी जानकारियों को जानेंगे. आओ विस्तार पूर्वक जानते हैं. जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को पूरा अवश्य पढ़े।

यूपी वरासत प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या है ?

रामू वरासत प्रमाण पत्र बनवाने से पहले आओ जानते हैं. इस प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या है। नागरिकों को विरासत प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा ऑनलाइन मिल सके। नागरिकों को अब विरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी सरकारी कार्यालय में जाना नहीं पड़ेगा. और वो अपने घर बैठे ही विरासत प्रमाण पत्र (Virasat Praman Patra) के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश वरासत प्रमाण पत्र हाईलाइट

आर्टिकल का नामउत्तर प्रदेश उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं
पोर्टल का नामवाद यूपी डॉट एनआईसी
राज्यउत्तर-प्रदेश
लाभार्थीउत्तर -प्रदेश राज्य के नागरिक
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट “http://vaad.up.nic.in/”

यूपी वरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज ?

अरे भैया यूपी वरासत प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा, मुझे तो पता भी नही है, तो अरे रामू इसमें तुम क्यों परेशान हो रहे हो। मैं हूँ ना आओ बताता हूँ कि वरासत प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेगा। तो रामू नीचे दिये गए निम्नलिखित दस्तावेज होने जरूरी है-

  • आधार कार्ड
  • भूमि विवरण संबंधित दस्तावेज
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पूरा पता
  • खातेदार का नाम
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तर प्रदेश वरासत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? (UP Varasat Praman Patra Online)

रामू अगर तुम यूपी वरासत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो, तो तुमको बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नही है. हमारे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वरासत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो-

  • रामू सबसे पहले आप Vaad UP की आधिकारिक वेबसाइट http://vaad.up.nic.in पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद रामू तुमको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए “ऑनलाइन आवेदन” वाले अनुभाग पर में जाना होगा।
  • अब तुमको मिनी लिस्ट के रूप में कुछ विकल्प दिखाई देगा, फिर उसमें से “उत्तराधिकार/वरासत” पर क्लिक करे देना है।
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  • अब यहां क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें तुमको सबसे ऊपर “उत्तराधिकार/वरासत हेतु आवेदन (प्रपत्र आर० सी० 9 पूर्व में प क – 11) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें” वाले लिंक पर क्लिक कर देना है।
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  • अब तुम्हारे सामने एक और पेज खुलेगा, उसमें निम्नलिखित जानकारी दर्ज करना है –
  • मोबाइल नंबर
  • मोबाइल नंबर ओटीपी दर्ज करें
  • फिर कैप्चा दर्ज करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें
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  • अब रामू तुम्हारे सामने एक नया पेज खुल जाएगा, उसमें तुमको निम्न जानकारी भरनी होगी –
  • आवेदक का नाम
  • पिता या पति का नाम
  • आवेदन प्रदेश का निवासी है या नहीं
  • आधार नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • पूरा पता
  • दर्ज करने के बाद “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना है।
उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं । UP Varasat Praman Patra Online Apply

  • अब रामू तुम्हारे सामने फिर से नया पेज खुलकर आ जायेगा, उसमें निम्नलिखित जानकारी दर्ज करना है –
  • उत्तराधिकार का आधार
  • खातेदार का नाम
  • पिता या पति या संरक्षक का नाम
  • खातेदार की मृत्यु
  • जिला
  • मंडल
  • परगना
  • पता
  • आधार नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • अब “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद तुम्हारे समक्ष एक और पेज खुलेगा, उसमें निम्नलिखित जानकारी भर देना है –
  • भूखंड की संख्या
  • मंडल
  • जनपद
  • तहसील
  • खतौनी संख्या
  • ग्राम
  • अब फिर से “सुरक्षित करें” पर क्लिक करना है।
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  • रामू अब तुम्हारे सामने एक और पेज खुलेगा, उसमें आपको वारिस से संबंधित जानकारी भरनी होगी।
  • आप जितने भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं, वे “वारिस जोड़े” वाले बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हो।
  • उसके बाद नीचे स्थित “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना है।
  • अब उसके नीचे आवेदन संख्या दिखाई देगी, उसे कहीं नोट कर लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है।
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  • अब रामू मुख्य पृष्ठ पर आ जाना है या “https://vaad.up.nic.in/search_p11_application.aspx” लिंक पर क्लिक कर सकते हो।
  • अब तुमको आवेदन संख्या दर्ज करना है, दर्ज करने के बाद “प्रदर्शित करें” वाले बटन पर क्लिक करना है।
उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं । UP Varasat Praman Patra Online Apply

  • अब रामू क्लिक करते ही तुम्हारे सामने सारी जानकारी प्रस्तुत हो जाएगी आप चाहें तो उसे प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश वरासत प्रमाण पत्र प्रश्न उत्तर (FAQ)

यूपी विरासत प्रमाण पत्र क्या है?

यूपी विरासत प्रमाण पत्र एक कानूनी सरकारी दस्तावेज हैं। जो उत्तरधिकारी के रूप में काम करता हैं। आसान भाषा मे समझे तो यह एक ऐसा सरकारी दस्तावेज़ होता है जो किसी शख्स को विरासत में मिली, जमीन, मकान हक़दार होने का प्रमाण देता हैं।

उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र बनवाना क्यों आवश्यक है?

बता दें कि अगर आपको विरासत में दादा, पापा की कोई प्रॉपर्टी मिली है तो आपके पास विरासत प्रमाण पत्र होना बहुत आवश्यक हैं। क्योंकि विरासत प्रमाण पत्र आपको विरासत में मिली जमीन, मकान आदि के मूल वारिस होने का प्रमाण देता हैं।

विरासत प्रमाण पत्र कौन बनवा सकता है?

अगर किसी को विरासत की प्रॉपर्टी जैसे मकान, जमीन, आदि विरासत में मिली है तो वे लोग विरासत प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र कौन जारी करता हैं?

उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र यूपी राजस्व विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश नागरिको के लिए जारी किया जाता है।

मैं विरासत प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकता हूँ?

अगर आप भी विरासत प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो https://vaad.up.nic.in/index2.html वेबसाइट पर जाकर इस सरकारी दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो आप ऊपर बताई हुई जानकारी को पढ़ सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितना भुगतान राशि देना होता है?

विरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकार की तरफ से ₹120 की भुगतान राशि को निर्धारित किया गया है। यदि आप जन सेवा केंद्र पर जाकर इस सरकारी दस्तावेज के लिए आवेदन करते हैं तो आपको कुछ ज्यादा पैसे भुगतान देने पड़ सकते हैं।

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