Uttar Pradesh Income Certificate – उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र eDistrict.up.gov.in के जरिए आवेदन कैसे करे ?

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Uttar Pradesh Income Certificate :- नमस्कार दोस्तों आज के इस लेख में हम आप सभी को बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र (Uttar Pradesh Income Certificate) आवेदन कैसे करें ? उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र के फायदे क्या है, इसकी जरूरत कहां-कहां पर पड़ती है UP Income Certificate को बनवाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र को ऑनलाइन बनवा सकते हैं या नहीं ।

जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश एक बहुत ही घनी आबादी वाला राज्य है और यह देश का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला राज्य है अगर हम आंकड़े की बात करें तो यहां पर लगभग 22 करोड़ से ज्यादा जनता रहती है। जिस राज्य में इतनी ज्यादा जनसंख्या हो वहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट को बनवाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है जिसमें की काफी ज्यादा टाइम भी लगते हैं।

Uttar Pradesh Income Certificate - उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र eDistrict.up.gov.in के जरिए आवेदन कैसे करे ?

उत्तर प्रदेश के लोगों सहायता के लिए प्रदेश की सरकार ने एक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉन्च किया है इस ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की मदद से राज्य के सभी नागरिक घर बैठे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों का आवेदन घर बैठे ही कर सकते हैं। न सिर्फ आप आवेदन कर सकते हैं बल्कि आप अपने आवेदन की स्थिति को भी जान सकते हैं वह भी घर बैठे ।

यूपी आय प्रमाण पत्र के लिए राज्य के सभी नागरिक आवेदन कर सकते है। यूपी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और विभिन्न प्रकार के अन्य दस्तावेज बनवाने में पड़ती है।

यूपी आय प्रमाण पत्र के लिए राज्य के सभी नागरिक आवेदन कर सकते है। यूपी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और विभिन्न प्रकार के अन्य दस्तावेज बनवाने में पड़ती है। यूपी आय प्रमाण ऑनलाइन बनवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

Table of Contents

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवेदन हाइलाइट्स

आर्टिकल का नामउत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करे
साल2023
राज्य का नामUttar Pradesh
केटेगरीआय प्रमाण पत्र
लाभार्थीराज्य के नागरिक
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटedistrict.up.gov.in

यूपी आय प्रमाणपत्र क्या होता है?

यूपी आय प्रमाणपत्र (UP Income Certificate) एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसका उपयोग उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी लोग अपनी आय की प्रमाणित करने के लिए करते हैं। यह प्रमाणपत्र उन लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण होता है जो सरकारी योजनाओं और लाभों का उपयोग करना चाहते हैं, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, पेंशन, आवास, और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए।

यह प्रमाणपत्र व्यक्ति की मासिक या वार्षिक आय को सत्यापित करने के लिए उपयोग होता है और इसके आधार पर उन्हें सरकारी योजनाओं और लाभों के लिए योग्यता मिलती है।

  1. आय की प्रमाणित सूचना: यूपी आय प्रमाणपत्र, व्यक्ति की आय को प्रमाणित करने के लिए होता है। यह दस्तावेज सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं की पात्रता की जांच में मदद करता है, जैसे कि सरकारी योजनाओं का लाभ, वित्तीय सहायता, बेरोजगारी भत्ता, और अन्य लाभ.
  2. शिक्षा से संबंधित लाभ: यह प्रमाणपत्र छात्रों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आवश्यक होता है, और यह उनकी आय को सत्यापित करने में मदद करता है.
  3. क्रेडिट और ऋण: बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में ऋण और क्रेडिट की आवश्यकता होती है, तो यह प्रमाणपत्र आय को प्रमाणित करने में मदद करता है.
  4. वोटर आईडी कार्ड: वोटर आईडी कार्ड के लिए भी यूपी आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह आय की प्रमाणित सूचना प्रदान करता है.
  5. नौकरी और भर्ती: सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते समय भी आय प्रमाणपत्र की मांग होती है।

यूपी आय प्रमाणपत्र विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कार्यों में व्यक्ति की आय को सत्यापित करने के लिए उपयोग होता है, और यह विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ पाने में मदद करता है। यह दस्तावेज सरकार के आदर्शों और महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

यूपी ई-डिस्ट्रक्ट पोर्टल के जरिए आय प्रमाणपत्र की सुविधा

यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (UP e-District Portal) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक आधिकारिक वेब प्लेटफार्म है जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने घर से ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और विभिन्न प्रमाणपत्र जैसे कि आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, विकलांग प्रमाणपत्र, और अन्य सरकारी दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं।

यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाणपत्र की सुविधा भी प्रदान की जाती है। नागरिक इस पोर्टल पर जाकर आय प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, और वे अपने आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं। यूपी आय प्रमाणपत्र (UP Income Certificate) बनवाने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होती है, और इसके अलावा उन्हें डॉक्यूमेंट्स की डुप्लिकेट प्राप्ति करने में भी मदद मिलती है।

ऐसे में आप भी इस परियोजना का लाभ लेकर अपने नजदीकी जनसेवा केंद्रों पर जाकर UP Caste Certificate, यूपी आय प्रमाणपत्र, UP Domicile Certificate बनवा सकते हैं.

उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट के लिए निर्धारित योग्यता

तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए कुछ निर्धारित योग्यता होती है तो हम यहां पर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र या UP Income Certificate बनवाने के लिए हमारे पास कौन सी निर्धारित योग्यता होनी चाहिए

उत्तर प्रदेश में इनकम सर्टिफिकेट (Income Certificate) प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित योग्यता है:

  1. नागरिकता प्रमाणपत्र: आपको उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए और इसका प्रमाणपत्र होना चाहिए।
  2. आय प्रमाणपत्र की जरूरत: इनकम सर्टिफिकेट के लिए आय की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए, जो आपकी आय की सत्यापन के लिए आवश्यक होती है। आय प्रमाणपत्र को स्थानीय निर्देशक या आयकर अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
  3. आवेदक की आयु सत्यापन: कुछ स्थानों पर, आपकी आय के साथ आपकी आयु का भी प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक हो सकती है।
  4. आवास का प्रमाण: आपको उस स्थान का पता दिखाना होगा जिस पर आपकी आय आधारित है, और आपके नाम के साथ किरायेदार या मालिक का नाम होना चाहिए।
  5. अन्य दस्तावेज: आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, और किसी भी अन्य सरकारी दस्तावेज की प्रतिलिपि आवश्यक हो सकती है।

यूपी आय प्रमाणपत्र के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं?

Documents For Income Certificate In UP :- अब हम देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जे कौन से वह जरूरी कागजात है जिनकी जरूरत हमें UP Income Certificate बनवाने के लिए लगता है ।

यूपी (उत्तर प्रदेश) में आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होते हैं:

  1. आवेदन पत्र: आपको पहले यूपी के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी के पास आय प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना होता है। आवेदन पत्र में आपकी व्यक्तिगत जानकारी, परिवारिक जानकारी, और आय के बारे में जानकारी होती है।
  2. आय के सबूत:
  • आयकर रिटर्न: आपको पिछले कुछ महीनों के आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि दिखानी होती है, जिससे आपकी आय की सत्यापन किया जा सकता है।
  • सैलरी स्लिप/पेन्शन स्लिप: यदि आपके पास सैलरी स्लिप है (यदि आप सैलरी वाले हैं) या पेन्शन स्लिप (यदि आप पेंशनर हैं), तो इसे भी प्रस्तुत करना हो सकता है।
  • किराये की रसीद: यदि आप किराए पर निवास कर रहे हैं, तो आपकी किराए की रसीद भी आवश्यक हो सकती है।
  • स्वाक्षर दस्तावेज़: आय के सबूत के रूप में स्वाक्षरित दस्तावेज़ की प्रतिलिपि भी सही हो सकती है।
  1. आधार कार्ड: आपकी पहचान के रूप में आधार कार्ड की प्रतिलिपि भी आवश्यक हो सकती है और इसे आय सत्यापन के लिए उपयोग किया जा सकता है।
  2. फोटोग्राफ: आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ भी आवश्यक हो सकती है।
  3. और कोई जरूरी दस्तावेज: आपके प्रशासनिक इलाके के आधार पर, कुछ और दस्तावेज़ भी जरूरी हो सकते हैं, जैसे कि निवास प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, आदि।

यूपी आय प्रमाणपत्र आवेदन हेतु शुल्क का भुगतान

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फ़िलहाल आपको 15 रुपये का भुगतान ऑनलाइन करना होगा.

नोट-1 यदि आप नेट बैंकिग से पैसा जमा करते है तो आपको 5 रुपये अधिक देने होंगे और डेबिट कार्ड से भुगतान करते है तो 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे.

इसलिए आपको UPI या QR कोड के जरिये ही भुगतान करना चाहिए, इसमें आपको एक रूपया भी अतिरिक्त नहीं देना पड़ेगा.

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?

स्टेप 1 सबसे पहले आपको निचे बटन पर क्लिक करके Uttar Pradesh e Sathi पोर्टल पर चले जाना है.

स्टेप 2 अब आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर कैप्चा भरना है और लॉगइन करने के लिए Submit बटन पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.

Login on Uttar Pradesh E sathi Portal at first time for Apply Online All available services

नोट-2 यदि आपके पास यूपी ई-साथी पोर्टल पर लॉगइन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो इसे प्राप्त करने के लिए आपको UP e Sathi Registration करना होगा.

स्टेप 3 लॉगिन करने के बाद आपके सामने ढेर सारा ऑप्शन खुल कर आ जायेगा. यहाँ पर आपको आवेदन पत्र :- प्रमाण पत्र सेवा ऑप्शन के निचे आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.

Apply for Income Certificate Online on E Sathi Portal Uttar Pradesh

स्टेप 4 क्लिक करते ही आपके सामने आय प्रमाणपत्र हेतु आवेदन-पत्र खुल कर आ जायेगा. जिसमे पूछी गई सभी जानकारी आपको बिलकुल सही-सही भरनी है. जैसा निचे फोटो में है.

उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र हेतु ऑनलाइन आवेदनपत्र

स्टेप 5 इसके बाद आपको निचे स्क्रॉल करना है और परिवार का विवरण में आपको बताना है की आपके परिवार में कुल कितने सदस्य है और किस व्यक्ति की आय कितनी है. जैसा निचे फोटो में है.

Family Details and  Income Details for UP Income Certificate Online Apply

स्टेप 6 अंत में आपको आय प्रमाणपत्र बनवाने का कारण बताना है और सभी डॉक्यूमेंट बरी-बरी से अपलोड करके दर्ज करें बटन पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.

उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र आवेदन दर्ज करें

स्टेप 7 अब आपके सामने आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी के साथ आय प्रमाणपत्र आवेदन फॉर्म आ जायेगा आपको सबसे निचे स्क्रॉल करना है और सेवा शुल्क भुगतान बटन पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.

Pay Online fee for Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply

स्टेप 8 आगे आपके सामने NSDL Payment Getway खुल कर आ जायेगा. जहाँ पर Submit & Proceed With Payment पर क्लिक करके 15 रुपये का भुगतान करना है.

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवेदन हेतु ऑनलाइन शुल्क भुगतान

स्टेप 9 15 रुपये सेवा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन UPI या QR कोड के माध्यम से ही करना है और आवेदन को फाइनल सबमिट करना है.

Rs 15 Payment Using UPI or QR Code for UP Income Certificate Apply Online

स्टेप 10 पेमेंट कर फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सामने आय प्रमाणपत्र आवेदन की एक रिसीविंग आ जाएगी. जिसका स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है. जैसा निचे फोटो में है.

Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply Receipt

इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और अपना आय प्रमाणपत्र बनवा सकते है.

उतर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट आवेदन हेतु स्कैन डॉक्यूमेंट साइज़

डॉक्यूमेंटस्कैन साइज़/फोर्मेट
फोटो50 kb से कम / jpg
आधार कार्ड200 kb से कम / jpg
राशन कार्ड200 kb से कम / jpg
स्वघोषण पत्र200 kb से कम / jpg

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

वे नागरिक जिन्होंने उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई किया है वे अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते है। जिसकी पूरी प्रक्रिया हमने आपको कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बतायी है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपने आय प्रमाण पत्र की आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते है।

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति को चेक करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित बिंदुओं का अनुसरण करना होगा-

  • आय प्रमाण पत्र यूपी की आवेदन स्थिति चेक करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएँ।
  • होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए आवेदन संख्या दर्ज करने जा ऑप्शन आएगा, आवेदन संख्या दर्ज करें।
UP Income Certificate Online Status

उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र (Income Certificate UP) से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

आय प्रमाणपत्र के लिए आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड / राशन कार्ड, मोबाइल नंबर,सैलरी स्लिप (नौकरी करने वालो के लिए) आदि डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है।

आय प्रमाण पत्र कितने दिन में बनकर आ जाता है?

आय प्रमाणपत्र अधिकतम 7 दिनों के अंदर बनकर आ जाता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में इससे ज्यादा दिन भी लग सकते हैं।

यूपी आय प्रमाणपत्र क्या है?

यूपी सरकार द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र सभी संसाधनों से प्राप्त एक व्यक्ति / परिवार की वार्षिक आय का विवरण होता है।

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

यूपी आय प्रमाण पत्र से सम्बंधित आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।

यूपी इनकम सर्टिफिकेट क्या है ?

यह एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज है, यह दस्तावेज किसी व्यक्ति की वार्षिक आय का सत्य प्रमाण होता है।

आय प्रमाण पत्र यूपी ऑनलाइन कैसे बनवाये ?

आप उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र को ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी की ऑफिसियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर बनवा सकते है।

आय प्रमाणपत्र के लिए किसे आवेदन करना चाहिए?

आय प्रमाणपत्र के लिए व्यक्तिगत आवेदन करना चाहिए, जिसके पास आय की सत्यापित जानकारी होती है।

आय प्रमाणपत्र के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं?

आय प्रमाणपत्र के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं:आयकर रिटर्न
सैलरी स्लिप (यदि आपके पास सैलरी हो)
किराये की रसीद (यदि आप किराए पर रहते हैं)
आधार कार्ड
और कोई अन्य दस्तावेज जैसे कि स्थाई पता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आदि।

आय प्रमाणपत्र का लाभ क्या है?

आय प्रमाणपत्र का उपयोग सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, रोजगार, शिक्षा, और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए आवश्यक होता है। यह साबित करने में मदद करता है कि व्यक्ति की आय कितनी है और वह किस प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है।

आय प्रमाणपत्र की वैधता कितने साल के लिए होती है?

आय प्रमाणपत्र की वैधता आपके निवास स्थान के नियमों और सरकारी नीतियों के आधार पर निर्धारित होती है, लेकिन आमतौर पर इसकी वैधता 1 साल से 5 साल तक हो सकती है। इसके बाद आपको पुनः नया प्रमाणपत्र बनवाना होता है।

आय प्रमाणपत्र के लिए शुल्क क्या होता है?

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फ़िलहाल आपको 15 रुपये का भुगतान ऑनलाइन करना होगा.
नोट-1 यदि आप नेट बैंकिग से पैसा जमा करते है तो आपको 5 रुपये अधिक देने होंगे और डेबिट कार्ड से भुगतान करते है तो 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे.
इसलिए आपको UPI या QR कोड के जरिये ही भुगतान करना चाहिए, इसमें आपको एक रूपया भी अतिरिक्त नहीं देना पड़ेगा.

आय प्रमाणपत्र कैसे डाउनलोड किया जा सकता है?

आय प्रमाणपत्र को डाउनलोड करने की प्रक्रिया राज्य के आधार पर बदल सकती है। आपके राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आय प्रमाणपत्र को डिजिटल रूप में डाउनलोड करने के लिए जानकारी प्राप्त करें।

हमें उम्मीद है आपको Income Certificate UP Online Apply, Documents For Income certificate In UP, UP Income Certificate Online Status, Documents For Income certificate In UP जैसे सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे।

इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, साथ ही ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों हेतु e-District.Info को बुकमार्क करें।

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